उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध अर्जी पर बचाव पक्ष की बहस पूरी
लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। उन...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्कालीन रालोसपा प्रमुख व पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध दाखिल अर्जी पर बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विशेष कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि तय की है। बीते दो मई को सुनवाई के दौरान एपीओ संजय गुप्ता ने विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें एसडीओ पूर्वी के आदेश व भाषण की वीडियो रिकार्डिंग कोर्ट के समक्ष पेश कराने का आग्रह किया था।
पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के अधिवक्ता राजेश कुमार उर्फ बच्चा पटेल ने बताया कि बचाव में बहस पूरी हो गई है। पूर्व मंत्री पर लोस चुनाव 2019 के दौरान मीनापुर के मुस्तफागंज में निर्धारित से 45 मिनट अधिक समय तक भाषण देने का आरोप है। प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी राजदेव राम ने दस मई 2019 को मीनापुर थाने में उनके विरुद्ध एफआईआर कराई थी। मामले की जांच के बाद मीनापुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक व आईओ विजेंद्र प्रसाद ने 15 फरवरी 2020 को कोर्ट में उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
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