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आरक्षित पदों पर बिहारी अभ्यर्थियों की ही बहाली, डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार की सफाई

नीतीश सरकार ने बिहार की सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण डोमिसाइल नीति लागू करने से इनकार कर दिया। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार आरक्षित पदों पर सिर्फ राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दे रही है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 26 March 2025 05:29 PM
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आरक्षित पदों पर बिहारी अभ्यर्थियों की ही बहाली, डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार की सफाई

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है। लेकिन, विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं, उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। अन्य अनारक्षित पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है।

सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए नौकरियों के अवसरों को सुरक्षित रखने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करे। उन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी इन राज्यों की तर्ज पर स्थानीय नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए।

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नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को देखकर डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह नियम है कि आरक्षित वर्ग की जितनी रिक्तियां हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित हैं। हर भर्ती में लगभग 60 फीसदी रिक्तियां आरक्षित होती हैं, उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति किया जाता है।

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इसके बाद, माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि फिर भी महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा रहा है। इन दोनों कैटगरी में बड़ी संख्या में बिहार के मुकाबले दूसरे राज्यों के ज्यादा अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। इस पर सफाई देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि महिलाओं और दिव्यांगों का रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण में आता है। ये दोनों सामाजिक वर्ग नहीं हैं। सरकार का नियम इसमें लागू नहीं हो सकता है।