बाहुबली अनंत सिंह को राहत, पंचमहला कांड के एक केस में बेल; अभी जेल मे ही रहेंगे छोटे सरकार
अनंत सिंह के वकील अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि वाद संख्या 28570/25 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसबीपी सिंह के द्वारा पंचमहला थाना में दर्ज एक मामले में जमानत याचिका मंजूर की गई।

छोटे सरकार के नाम चर्चित बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंचमहला थाने में दर्ज एक मामले में उन्हें जमानत मिली है। कांड संख्या 4/25 में पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बेल दिया है। हालांकि अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। उनके खिलाफ एक अन्य मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। पंचमहला कांड में अनंत सिंह पर दो केस दर्ज है।
अनंत सिंह के वकील अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि वाद संख्या 28570/25 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसबीपी सिंह के द्वारा पंचमहला थाना में दर्ज एक मामले में जमानत याचिका मंजूर की गई। जिस कांड में पूर्व विधायक को जमानत मिली उसमें उनके उपर फायरिंग करने सहित अन्य आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ सोनू-मोनू के परिजनों और पुलिस की ओर से अलग अलग केस दर्ज कराए गए थे।
बताते चलें कि मोकामा के पंचमहला में 22 जनवरी को सोनू-मोनू के घर पर और गांव में कई बार फायरिंग की गयी। इस कांड ने पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस की दबिश से 24 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सोनू सिंह की मां उर्मिला सिन्हा की शिकायत पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन के कोर्ट ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। तब से वे जेल में हैं।
सोनू-मोनू गैंग के सरगना सोनू कुमार को भी पुलिस ने जलालपुर रेलवे हाल्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसके पिता ने सरेंडर काने का दावा किया था। मोकामा के पंचमहला थाना के नौरंगा-जलालपुर गांव में 22 जनवरी को अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। इस मामले में पुलिस की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज की गई जबकि, दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।