Bihar Election Authority Orders Inclusion of Voter Names in Arrawa and Rivan PACS प्राधिकार ने वंचित मतदाताओं का नाम जोड़ने का दिया आदेश, Sasaram Hindi News - Hindustan
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प्राधिकार ने वंचित मतदाताओं का नाम जोड़ने का दिया आदेश

(पेज चार)निर्देश दिया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि दिनांक 2 अप्रैल को उपलब्ध कराए गए समिति

Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामFri, 11 April 2025 07:45 PM
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प्राधिकार ने वंचित मतदाताओं का नाम जोड़ने का दिया आदेश

करगहर, एक संवाददाता। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेशों के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सीओ सह निर्वाची पदाधिकारी करगहर को प्रखंड के अररुआं व रीवां पैक्सों में मतदान से वंचित सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि दिनांक 2 अप्रैल को उपलब्ध कराए गए समिति के अभिलेख से स्पष्ट है कि अररुआं पैक्स प्रबंध कार्यकारणी द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 की बैठक में सदस्यता प्रदान करने हेतु अररुआं में 227 तथा रीवां पैक्स में दिनांक 6 अप्रैल को 63 व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया। समिति के कार्यवाही में सदस्यों को निर्गत रसीद सख्या तथा कैश बुक जमा राशि का अवलोकन किया गया। अतः अभिलेखों में उपलब्ध सूची के आलोक में मतदाता सूची में अनुपूरक सूची के रूप में अररुआं के 227 तथा रीवां के 63 सदस्यों का नाम शामिल करते हुए इसका पुर्न प्रकाशन दिनांक 15 अप्रैल को सुनिश्चित करें । बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश को लेकर मतदाता सूची से वंचित लोगों ने प्राधिकार के प्रति प्रसन्नता जहिर करते हुए न्याय के प्रति आस्था व्यक्त किया है ।

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