हत्या के 21 साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद
(पेज तीन की लीड)लत ने बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के सुदामा चेरो और दीनानाथ चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक

सासाराम,निज संवाददाता। बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में 21 साल पहले बदरी चेरो की हुई हत्या के मामले में जिला जज-4 अनिल कुमार की अदालत ने दोषसिद्ध सात अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले में अदालत ने बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के सुदामा चेरो और दीनानाथ चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 37500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने पांच अन्य अभियुक्तों उसी गांव के लालसाहेब चेरो, शिवशंकर चेरो, विरोधी चेरो, बाबूचंद बिंद और विमल चेरो को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 12500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। मामले की प्राथमिकी बड्डी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी ललन चेरो ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी। फर्दबयान में ललन का कहना था कि 28 जुलाई 2004 की शाम 3:30 बजे तालाब लेने के बात पर अभियुक्तों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान में अभियुक्तगण गाली-गलौज करने लगे। मना किया और बोले कि एक जगह रहना है, विवाद क्यों करना है। इसके बाद शाम चार बजे अभियुक्तगण मेरे घर के दरवाजे पर आए। गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडे से मार कर मेरे अलावे मेरे पिता बद्री चेरो और चचेरे भाई की बुरी तरह से पिटाई की। इलाज के दौरान मेरे पिता की मौत हो गई। एडिशनल पीपी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सुदामा और दीनानाथ को हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य तथा लाल साहेब, शिवशंकर, विरोधी, बाबूचंद और विमल को हत्या के प्रयास समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में दोषी पाया और सजा सुनाई।
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