Court Sentences Kidnapper to 25 Years for Abducting Minor Girl in Supaul नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा मिली, Supaul Hindi News - Hindustan
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नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा मिली

सुपौल में एक नाबालिग किशोरी को जबरन भगा ले जाने के मामले में आरोपी को 25-25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुपौलFri, 16 May 2025 05:36 AM
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नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा मिली

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। एक नाबालिग किशोरी को जबरन भगा ले जाने के मामले में किशनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार दूबे की अदालत ने पटना जिला के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के निवासी को 25-25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए आर्थिक दंड, धारा 363 भादवि के तहत पांच वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड, धारा 323 भादवि के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड, 506 भादवि के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और पांच सौ रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अधिकतम छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। पीड़िता को पांच लाख रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश पारित किया गया। इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर झा ने बहस की। दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने 7 मई को अभियुक्त को भादवि और पॉक्सो के तहत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबरन वाहन पर बिठाकर आरोपी ले गए थे युवती को: इस वाद के सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर किशनपुर थाना कांड संख्या के तहत नामजद अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। दर्ज केस में कहा गया था कि 27 जुलाई को लगभग 11 बजे रात में दो अज्ञात व्यक्ति स्कॉर्पियो लेकर पहुंचे और नाबालिक लड़की को उनके घर के आगे से जबरन वाहन पर बैठाकर भाग गए। नाबालिग को जबरन भगा लेने वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए दर्ज केस में सूचक द्वारा आरोप लगाया गया कि मोबाइल धारक उनकी दुकान पर सामान लेने के बहाने आता था। इस दौरान उनकी पुत्री का मोबाइल नंबर ले लिया और उनकी पुत्री से बातचीत करने के साथ-साथ मैसेज भी करता था।

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