Teenagers who work as laborers will get 25 thousand rupees Bihar government decision मजदूरी करने वाले किशोरों को मिलेंगे 25 हजार रुपये, बिहार सरकार का फैसला, Bihar Hindi News - Hindustan
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मजदूरी करने वाले किशोरों को मिलेंगे 25 हजार रुपये, बिहार सरकार का फैसला

बिहार में अब 14 साल से ऊपर एवं 18 साल से कम उम्र के श्रमिकों को भी पुनर्वास के लिए सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये का अनुदान देगी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 6 Feb 2025 05:03 PM
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मजदूरी करने वाले किशोरों को मिलेंगे 25 हजार रुपये, बिहार सरकार का फैसला

बिहार सरकार मजदूरी करने वाले 14 से 18 साल के किशोरों को 25 हजार रुपये का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से बाल श्रमिकों के साथ ही किशोर मजदूरों को भी अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। हाल ही में सरकार ने बाल श्रम से जुड़े नियमों में बदलाव किया। इसके तहत बाल श्रम से विमुक्त कराए गए किशोरों के पुनर्वास के लिए यह राशि दी जाएगी।

विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पूर्व में केवल विमुक्त 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को पुनर्वासन हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार का अनुदान राशि दिया जा रहा था। हाल ही में लिए गये निर्णय के अनुसार वैसे किशोर जिन्होंने 14 साल की उम्र पूरी कर ली हो, लेकिन उनकी आयु 18 साल से कम हो और जिनका विवरण चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) में दर्ज हो, उनको भी विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की भांति मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति श्रमिक 25 हजार का अनुदान दिया जाएगा।

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बता दें कि बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें नियोजक से मुक्त कराकर राहत योजना से जोड़ा जाता है। हालांकि, इस योजना के बावजूद बिहार में बाल श्रम रुक नहीं रहा है। विभाग ने पिछले साल इसके लिए जागरूकता अभियान को तेज करने का फैसला लिया था। विभाग द्वारा मुखिया और सरपंच जैसे जन प्रतिनिधियों की मदद लेकर बालश्रम में लिप्त बच्चों को मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का काम किया जा रहा है।