बैंक लॉकर के सील होने का डर… ग्राहकों को इस एग्रीमेंट पर करना होगा साइन
जानकारी के मुताबिक लॉकर ग्राहकों में से करीब 20 प्रतिशत ने अपने बैंकों के साथ अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर ऐसा समय रहते नहीं किया गया तो ग्राहकों के लॉकर को सील किया जा सकता है।
अगर बैंक लॉकर अलॉट है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम हो सकती है। दरअसल, बैंक अपने लॉकरहोल्डर्स को अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर साइन करने की अपील कर रहे हैं। बैंकिंग सोर्सेज का हवाला देते हुए इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि लॉकर ग्राहकों में से 20 प्रतिशत ने अपने बैंकों के साथ अपडेटेड रेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर ऐसा समय रहते नहीं किया गया तो ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है।
बैंकों ने मांगी लॉकर सील करने की इजाजत
सोर्सेज की मानें तो अनुपालन सुनिश्चित करने और खुद को नियामकीय जांच से बचाने के लिए बैंकों ने आरबीआई और सरकार से संपर्क किया है और जरूरत पड़ने पर ग्राहकों को अंतिम नोटिस जारी करने और लॉकर सील करने की अनुमति मांगी है। वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों को एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए केवल रिमाइंडर भेजते हैं। बता दें कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक सभी लॉकर वाले ग्राहकों को अपने बैंक के साथ अपडेटेड एग्रीमेंट साइन करना अनिवार्य है। अगर ग्राहक निर्धारित समयसीमा में एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं तो बैंक आपके लॉकर को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं।
कब से लागू होने थे नए नियम
आरबीआई के संशोधित लॉकर समझौते के निर्देशों को मार्च 2024 तक पूरी तरह से लागू किया जाना था। नए लॉकर समझौते में शामिल कुछ बदलावों में नए क्लॉज शामिल थे। उदाहरण के लिए अगर बैंक लॉकर में सामान की सुरक्षा करने में विफल रहते हैं तो ग्राहक, कानून के तहत लागू उपायों का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि अगस्त 2021 में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग-अलग डेवलपमेंट, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर होल्डर्स के साथ संशोधित समझौते करने को कहा था। बाद में समयसीमा को दिसंबर 2023 और फिर मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया।