Delhi Police served demolition notice by MCD over unauthorised construction at Jaitpur thana 15 दिन में अवैध निर्माण खाली करो वरना..; दिल्ली के थाने में अवैध निर्माण देख भड़की MCD, थमाया नोटिस, Ncr Hindi News - Hindustan
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15 दिन में अवैध निर्माण खाली करो वरना..; दिल्ली के थाने में अवैध निर्माण देख भड़की MCD, थमाया नोटिस

नोटिस में यह भी निर्देश दिया गया है कि आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर परिसर खाली कर दिया जाए। इसके साथ ही इसके बाद MCD ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्दिष्ट समय के भीतर परिसर खाली नहीं किया जाता है, तो मालिक/बिल्डर/कब्जाधारक के खर्चे पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 18 June 2025 10:28 PM
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15 दिन में अवैध निर्माण खाली करो वरना..; दिल्ली के थाने में अवैध निर्माण देख भड़की MCD, थमाया नोटिस

दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी नगर निगम (MCD) के अभियान की जद में अब दिल्ली पुलिस का थाना भी आ गया है। जिसके बाद नगर निगम ने वहां बने उस अवैध निर्माण को हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और 15 दिन के अन्दर उस अनधिकृत निर्माण को खाली करने के लिए कहा है, ताकि तोड़फोड़ की कार्रवाई को सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सके। दरअसल मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर थाना परिसर का है, जहां हुए अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम में पुलिस को यह नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्धारित अवधि में परिसर खाली ना करने पर निगम ने कब्जाधारक की रिस्क और खर्चे पर ही निर्माण गिराने की कार्रवाई करने या सीलिंग करने की चेतावनी दी है।

इस नोटिस में निगम ने पुलिस से थाना परिसर में बने अवैध निर्माण को खाली करने को कहा है, ताकि उसे तोड़ते हुए जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए एक MCD अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस पुलिस को 26 मई को जारी किया गया था। जिसमें बताया गया कि 'नगर निगम ने पाया है कि ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर से सटे परिसर में एक अनधिकृत संरचना बनाई गई है, जिसकी पहचान जैतपुर पुलिस स्टेशन के रूप में है।'

इसके बाद आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि, 'यह स्पष्ट हो चुका है कि ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, हरि नगर एक्सटेंशन, पुलिस स्टेशन जैतपुर, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण किया गया है, और जिसे गिराने के लिए डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 343(1) के तहत आदेश भी पहले ही पारित हो चुका है।'

नोटिस में आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर परिसर खाली कर दिया जाए। इसके साथ ही इसके बाद एमसीडी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्दिष्ट समय के भीतर परिसर खाली नहीं किया जाता है, तो मालिक/बिल्डर/कब्जाधारक के जोखिम और लागत पर ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह नोटिस 3 जून को पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुआ था। हालांकि बात करने की कई कोशिशों के बावजूद एमसीडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।