गुजरात के IAS अफसर,अन्य के खिलाफ ईडी का ऐक्शन, जब्त की लगभग 6 करोड़ की संपत्ति,पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) की जांच के तहत लगभग 6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) की जांच के तहत लगभग 6 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 25 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गुजरात के भुज और कच्छ में स्थित भूखंडों को जब्त करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला गुजरात पुलिस की अपराध शाखा (भुज) द्वारा शर्मा और संजय शाह नामक एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी (एफआईआर) से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया कि शर्मा ने अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर, गुजरात के भुज के जिला कलेक्टर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की और सरकारी जमीन का अवैध रूप से आवंटन किया।
ईडी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न सरकारी नियमों को अनदेखा किया और शाह को अवैध रूप से जमीन आवंटित की,जिससे गुजरात सरकार को अनुचित नुकसान हुआ। शाह ने बाद में उस जमीन पर आवासीय भूखंड विकसित किए और अपराध से आय अर्जित की। ईडी के अनुसार,जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 5.92 करोड़ रुपये है।
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