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गुरुग्राम: देह व्यापार के आरोपों के बाद 12 पब-बार पर गाज गिरी, NOC रद्द

मिलेनियम सिटी के गुरुग्राम के एमजी रोड पर स्थित 12 पब और बार पर देह व्यापार कराने जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। रविवार देर रात पुलिस आयुक्त के.के. राव ने इन...

गुरुग्राम | मुख्य संवाददाता Mon, 30 July 2018 12:49 PM
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गुरुग्राम: देह व्यापार के आरोपों के बाद 12 पब-बार पर गाज गिरी, NOC रद्द

मिलेनियम सिटी के गुरुग्राम के एमजी रोड पर स्थित 12 पब और बार पर देह व्यापार कराने जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। रविवार देर रात पुलिस आयुक्त के.के. राव ने इन पब-बार की एनओसी रद्द करने का ऐलान किया।

पुलिस आयुक्त राव ने यह ऐलान एमजीएफ मेट्रो पॉलिटन मॉल के बाहर जमा हुए आठ सोसाइटी के लोगों के बीच में किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और उपायुक्त विनय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) की तरफ से संयुक्त आयुक्त वाई.एस. गुप्ता पहुंचे। 

गौरतलब है कि एमजी रोड पर स्थित मॉल में पब और बार लंबे समय से देह व्यापार और गलत कार्यों को लेकर सुर्खियों में थे। इसके चलते एमजी रोड पर स्थित सोसाइटी के लोग इन पब और बार में हो रहे अनैतिक कार्यों के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे थे। लोगों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक से शिकायत दर्ज कराई थी। स्थानीय लोगों के ग्रुप ने 22 जुलाई को 'सेव एमजी रोड' कैंडिल मार्च भी किया था। तब इसमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने वादा किया था कि वह सात दिन में इसी समय एमजी रोड का गौरव लौटाने के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। 

तीन मॉल में स्थित: पुलिस आयुक्त ने कैबिनेट मंत्री और उपायुक्त की मौजूदगी में जैसे ही यह ऐलान किया, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राव ने साफ किया जिन पब-बार की एनओसी रद्द की गई है। इन्हें दोबारा एनओसी नहीं मिलेगी। पब-बार को आबकारी विभाग से लाइसेंस मिलता है, लेकिन इसके बाद उन्हें पुलिस और दमकल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेनी होती है। पुलिस ने जिन पब और बार पर कार्रवाई की वो तीन मॉलों में स्थित हैं। इनमें सहारा मॉल, जेएमडी रिजेंट मॉल और एमजीएफ मॉल हैं। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण रोड पर गंदा काम नहीं होने दिया जाएगा।

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