Jharkhand Assembly Review Meeting Emphasizes Service Guarantee Act Implementation जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो : राय, Chaibasa Hindi News - Hindustan
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जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो : राय

चाईबासा में झारखंड विधानसभा की समिति की बैठक हुई, जिसमें सेवा गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम पर चर्चा की गई। सभापति सरयू राय ने सभी कार्यालयों में सूचना पट्ट लगाने का निर्देश दिया और जनता...

Newswrap हिन्दुस्तान, चाईबासाFri, 13 June 2025 05:46 AM
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जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो : राय

चाईबासा, संवाददाता। गुरुवार को झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में जिला के पदाधिकारियों के साथ परिसदन के सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में समिति के सभापति द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर झारखंड सेवा का गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर समिति के सदस्य विधायक देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त चंदन कुमार, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे।

राय ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं किन्हीं कारणों से सूचना न दी जा सकने वाले मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर समीति को प्रस्तुत किया जाए। सभापति के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर किये गए खर्च, बच्चों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सभापति द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर किये गए खर्च, बच्चों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

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