World Day Against Child Labor Awareness Camps Held in Godda District विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरुकता अभियान चलाया गया, Godda Hindi News - Hindustan
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विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरुकता अभियान चलाया गया

गोड्डा में विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर जागरुकता शिविर आयोजित किए गए। पीएलवी ने ग्रामीणों को बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चों से काम कराना...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाFri, 13 June 2025 02:54 AM
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विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरुकता अभियान चलाया गया

गोड्डा, एक प्रतिनिधि । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित पोड़ैयाहाट, महागामा, मेहरमा, बोआरीजोर, बसंतराय, सुंदरपहाड़ी व ठाकुरगंगटी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल पीएलवी नवीन कुमार, अविनाश कुमार, मो. हसीब आदि ने नगर परिषद क्षेत्र के असनबनी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को नालसा की शिशु प्रोजेक्ट ,मानव तस्करी आदि के बारे में जानकारी दी । उन्होंने कहा कि होटल, संस्थान या निजी आवास पर कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है।

पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरुर भेजें। पढ़ाने की बजाय बच्चों से मजदूरी नहीं करायें। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल मजदूर कहलाता है। ऐसे में इन्हें बाल मजदूरी की मनाही है। ये बच्चे कोयला बीनने, राख के गड्ढे को साफ करने, रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करने, बंदरगाह पर काम करने,पटाखों की दुकान पर काम करने व आतिशबाजी का सामान बेचन, गैरेज में काम करने ढ़लाई के कारखाने में सहित विभिन्न खतरे वाले कामनों से अलग रखने का निर्देश जारी किया गया है। जो व्यक्ति नाबालिग को काम पर रखता है उसके लिए दंड व जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार अन्य प्रखंडों के लीगल एड क्लिनिक की ओर से जगह- जगह शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को बाल मजदूरी से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

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