अवैध गिट्टी का परिवहन करने वाले ट्रकों के मालिक-चालक पर एफआईआर
गावां में बिना माईनिंग परिवहन चालान के स्टोन चिप्स बिहार ले जाने के लिए पकड़े गए ट्रकों के मालिक और चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला खनन कार्यालय के खान निरीक्षक ने गावां थाना में मामला...

गावां। बगैर माईनिंग परिवहन चालान के स्टोन चिप्स बिहार ले जाने के क्रम में पकड़े गए ट्रकों के मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने गावां थाना में मामला दर्ज करवाया है। खान निरीक्षक के आवेदन पर गावां थाना में कांड संख्या 46/25 दर्ज की गई है। खान निरीक्षक द्वारा गावां थाना को दिए आवेदन में कहा है कि गावां सीओ के द्वारा 21-22 अप्रैल को गावां थाना इलाके के सांख के खिरोद होटल के सामने एवं गावां थाना मोड के पास गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए कुल सात ट्रक को जब्त करते हुए डीएमओ कार्यालय को वाहनों और उसपर लदे खनिज का ब्यौरा प्रतिवेदन किया गया है।
सीओ के प्रतिवेदन पर जांच की गई जिसमें यह साफ हुआ कि उक्त ट्रक में लदे स्टोन चिप्स का कोई भी माईनिंग परिवहन चालान उपलब्ध नहीं है। साथ ही कहा है कि उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति प्राप्त किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है जो कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) 1957 की धारा 04 का स्पष्ट उलंघन है एवं उक्त अधिनियम के तहत धारा 21 के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 का उल्लंघन है एवं नियम 54 के अन्तर्गत दण्डनीय प्रावधानित है। साथ ही साथ तथा झारखंड मिनरल्स (प्रेवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स 2017 के नियम 7 एवं 9 का उल्लंघन है।
इन ट्रकों और इनके मालिक व चाालकों पर हुआ मामला दर्ज
जिन ट्रकों को जब्त किया गया है उनमें वाहन संख्या जेएच 12 के-3945, जेएच 11 डबल्यू-9501, जेएच 09 बीबी-0547, जेएच 02टी-7118, एनएल 01 एल-8938, बीआर 01 जीएल-0729 एवं जेएच 12के-9530 शामिल है। इन वाहनों में क्रमशः 575 सीएफटी, 550 सीएफटी, 575 सीएफटी, 500 सीएफटी, 500 सीएफटी, 550 सीएफटी एवं 575 सीएफटी गिट्टी (स्टोन चिप्स) लोड था।
क्या है मामला
बता दें कि बगैर परिवहन चालान के स्टोन चिप्स बिहार ले जाने की सूचना लगातार डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को मिल रही थी। इस सूचना का सत्यापन करवाने और जांच करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश डीसी ने गावां अंचलाधिकारी को दिया था। इस निर्देश के बाद 21 अप्रैल की रात से गावां सीओ अविनाश रंजन ने जांच आरम्भ की और 22 अप्रैल की सुबह तक वैसे ट्रकों को पकड़ा था, जिनके पास माईनिंग का परिवहन चालान नहीं था। ट्रकों को पकड़ने के बाद एक प्रतिवेदन सीओ ने जिला खनन पदाधिकारी को दिया। वहीं डीसी को भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता और सरकारी राजस्व की चोरी के इस मामले को डीसी ने गंभीरता से लिया तथा जिला खनन पदाधिकारी को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया था। डीसी के निर्देश के बाद खनन विभाग हरकत में आया और शुक्रवार को माईनिंग इंस्पेक्टर गावां थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
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