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ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी पुरानी और डिफॉल्टर गाड़ियां, रांची में क्यों जारी हुआ नोटिस

झारखंड की राजधानी रांची में पुराने और डिफॉल्टर वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। रांची के जिला परिवहन कार्यालय की ओर से एक अहम सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 28 May 2025 06:32 AM
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ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी पुरानी और डिफॉल्टर गाड़ियां, रांची में क्यों जारी हुआ नोटिस

झारखंड की राजधानी रांची में पुराने और डिफॉल्टर वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। रांची के जिला परिवहन कार्यालय की ओर से एक अहम सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। बताया गया कि जिले में ऐसे कई निजी और व्यवसायिक वाहन हैं, जिनकी निबंधन की वैधता समाप्त हो चुकी है या जिनका पथकर (टोकन टैक्स) लंबे समय से बकाया है। इन वाहनों पर महालेखाकार, झारखंड के अंकेक्षण दल द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है।

15 दिनों में करें नवीकरण और भुगतान

ऐसे निजी वाहन जिनका निबंधन 15 वर्षों की अवधि पूरी कर चुका है, या जिनका नवीकरण निर्धारित समय के भीतर नहीं कराया गया है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिनों के भीतर वाहन का पथकर (रोड टैक्स) भुगतान कर निबंधन नवीकरण कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड कर दिया जाएगा।

नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड से क्या होगी समस्या

यदि वाहन स्वामी समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ऐसे वाहनों की निबंधन संख्या को नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड (लेन-देन हेतु निषिद्ध) घोषित होगा। इसका अर्थ है कि संबंधित वाहन ब्लैकलिस्ट होगा, जिससे उससे संबंधित पंजीकरण, स्वामित्व स्थानांतरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट आदि नहीं किया जा सकेगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते पथकर (रोड टैक्स) का भुगतान करें एवं जिनको अपने वाहनों का नवीकरण कराना है वह कर ल

व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए निर्देश

वहीं व्यवसायिक वाहनों के संदर्भ में भी स्पष्ट किया गया है कि पथकर (रोड टैक्स) बकाया रखने की स्थिति में ऐसे वाहन स्वामियों को 15 दिनों के अंदर बकाया भुगतान करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।