Court Acquits Two Accused of Illegal Arms Due to Lack of Evidence in Ranchi गैर कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों का आरोप साबित करने नहीं पहुंचे अधिकारी, बरी, Ranchi Hindi News - Hindustan
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गैर कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों का आरोप साबित करने नहीं पहुंचे अधिकारी, बरी

रांची में पुलिस की लापरवाही के कारण आठ साल पुराने अवैध हथियार रखने के मामले में संतोष उरांव और देव नारायण उरांव को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 13 June 2025 09:37 PM
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गैर कानूनी हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपियों का आरोप साबित करने नहीं पहुंचे अधिकारी, बरी

रांची, संवाददाता। पुलिस की लापरवाही के कारण आठ साल पुराने अवैध हथियार रखने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी संतोष उरांव और देव नारायण उरांव को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने शुक्रवार को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। गवाही के दौरान पुलिस गवाह अदालत में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा। चान्हो थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। स्वयं ही प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सिलागाई के निकट दोनों आरोपियों को अवैध हथियार के साथ 26 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने दोनों के पास से एक देसी लोडेड कट्टा बरामद किया था। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी के घर के पास जमीन में गाड़कर रखे एक लोडेड राइफल, एक कार्बाइन और एक देसी बम बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष को केस साबित करने के लिए सात साल का लंबा समय दिया। बावजूद सिर्फ तीन गवाह पहुंचे। वह भी घटना को साबित नहीं कर सका। मामले में दो को छोड़ सभी पुलिस गवाह थे।

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