डायन कहकर प्रताड़ित करने के मामले में महिला को जमानत नहीं
रांची की अदालत ने करुणा देवी को जमानत देने से इनकार किया, जो डायन कहकर प्रताड़ित करने और जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद हैं। 28 मई 2025 से जेल में हैं और उनके खिलाफ प्राथमिकी 29 मई 2024 को दर्ज...

रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने महिला को डायन बोलकर प्रताड़ित करने और जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद महिला करुणा देवी को जमानत देने से इनकार किया है। वह 28 मई 2025 से जेल में है। उसके खिलाफ उक्त आरोप में सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज है। यह प्राथमिकी पीड़ित महिला का बेटा विपिन बिहारी महतो ने 29 मई 2024 को दर्ज कराई थी। घटना को अंजाम 27 मई 2024 को दिया गया था। महिला पर सूचक की माता को डायन कहकर गाली-गलौज करने, बाल पकड़कर जमीन पर पटकने, चहेरे पर पत्थर से हमला करने समेत अन्य आरोप हैं।
झारखंड हाईकोर्ट से दो-दो बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने 28 मई 2025 को अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में है।
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