चेशायर होम रोड जमीन फर्जीवाड़े में ईडी से जवाब तलब
हाईकोर्ट ने ईडी को 25 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा, मामले के आरोपी इम्तियाज ने जमानत के लिए दायर की है याचिका

रांची। विशेष संवाददाता चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े मामले के आरोपी इम्तियाज अहमद की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी को 25 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले के अन्य आरोपी विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, दिलीप घोष, भरत प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो होने के बाद आरोप भी तय हो चुका है। ऐसे में इम्तियाज अहमद को भी जमानत दी जाए।
ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इम्तियाज अहमद का मामला अन्य आरोपियों से अलग है। इस पर कोर्ट ने ईडी को प्रार्थी के उठाए गए बिंदुओं पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के गड़बड़ी मामले में ईडी ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाईं के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था।
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