हजारीबाग की र्टैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी
झारखंड हाइकोर्ट में हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 23 जनवरी के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का समय दिया। अगली सुनवाई 26 जून को...

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाइकोर्ट में हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 23 जनवरी के कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। प्रार्थी अच्यूत स्वरूप मिश्रा ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि हजारीबाग में ट्रैफिक को संभालने के लिए ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है।
सड़कों पर दुकानें लगती हैं। लगभग सभी चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति बनती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए की गयी कार्रवाई तथा ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के संबंध में राज्य सरकार व हजारीबाग नगर निगम को रिपोर्ट दायर करने को कहा था।
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