बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में युवक दोषी करार, सजा 16 को
रांची की विशेष पोक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में जावेद आलम को दोषी ठहराया है। यह घटना 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। पीड़िता के पिता ने जगरनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।...

रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त जावेद आलम को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के इंदरा नगर निवासी है। उसने घटना को अंजाम दो अक्तूबर 2021 को दिया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने जगरनाथपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने युवक को दोषी पाया है।
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