निगम ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए 117 निजी अस्पतालों को दी आईडी
रांची नगर निगम ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए 117 निजी अस्पतालों को हॉस्पिटल आईडी दी है। इसका उद्देश्य समय पर और सही पंजीकरण सुनिश्चित करना है। उप प्रशासक ने निर्देश दिए कि 21 दिनों के भीतर पंजीकरण...

रांची, संवाददाता। रांची नगर निगम ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए शहर के 117 निजी अस्पतालों को हॉस्पिटल आईडी दी। निगम के मुताबिक, इसका उद्देश्य जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत शत-प्रतिशत व समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इस कड़ी में बुधवार को उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई, जिसमें सभी निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को आईडी संचालन की तकनीकी जानकारी, आवश्यक दस्तावेज तथा पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान उप प्रशासक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि नागरिकों को प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध हो सके।
उन्होंने बताया कि समय पर पंजीकरण न करने वाले अस्पतालों पर जुर्माने का प्रावधान है। नागरिक सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह प्रणाली अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगी। बैठक में सहायक प्रशासक-सह-निबंधक (जन्म-मृत्यु) मुकेश कुमार, राज्य जनगणना निदेशालय के उप निदेशक व सहायक निदेशक, आईटी शाखा प्रभारी, जन्म-मृत्यु शाखा के अधिकारी तथा अस्पताल प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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