नाबालिग के अपहरण और दुराचार में दो को 20 वर्ष की कैद
Lucknow News - शिवओम शरण मिश्रा और उसकी बहन आयाशा मिश्रा को नाबालिग के अपहरण और दुराचार के मामले में दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। दोनों को 79 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया...

नाबालिग का अपहरण और दुराचार के मुकदमे में शिवओम शरण मिश्रा और उसकी बहन आयाशा मिश्रा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 79 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सह अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ कालिया के लगातार गैर हाजिर रहने के कारण उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में पीड़िता के भाई ने 4 सितंबर 2014 को थाना हसनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किशोरी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने के लिए घर से निकली थी।
जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसकी बहन नें फोन पर बताया कि उसको आयशा मिश्रा एक अन्य व्यक्ति के साथ जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अलीगंज स्थित एक मकान मे लेकर आए हैं। जब वह लोग पुलिस के साथ वहां पहुंचे तो उसकी बहन और आरोपी वहां मौजूद थे। मौके से आरोपी विजय कालिया उन लोगों को धक्का देकर भाग गया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।