Childhood fights reached old age two elderly people fought over a fourth grade issue बचपन की लड़ाई बुढ़ापे तक आई, चौथी कक्षा की बात को लेकर दो बुजुर्गों में मारपीट, India News in Hindi - Hindustan
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बचपन की लड़ाई बुढ़ापे तक आई, चौथी कक्षा की बात को लेकर दो बुजुर्गों में मारपीट

केरल के कासरगोड़ इलाके में दो लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के बीच में कक्षा चौथी की किसी बात को लेकर मारपीट हुई है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानWed, 11 June 2025 01:22 AM
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बचपन की लड़ाई बुढ़ापे तक आई, चौथी कक्षा की बात को लेकर दो बुजुर्गों में मारपीट

केरल के कासरगोड़ जिले में चौथी क्लास की एक रंजिश के चलते 62 वर्षीय एक बुजुर्ग से मारपीट के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह मामला 50 साल पुरानी रंजिश का है। घायल वीजे बाबू और आरोपी बाबू बालाकृष्णन स्कूल में साथ पढ़ते थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों का फिर से मिलना हुआ, जिसके बाद 2 जून को बाबू बालाकृष्णन ने अपने एक साथी (मैथ्यू वलियापलक्कल) के साथ मिलकर वीजे बाबू पर हमला कर दिया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में बताया गया कि वीजे और बालाकृष्णन एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। कुछ दिन पहले मिलने के दौरान ही दोनों के बीच में स्कूल की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। हालांकि उस समय पर मामला सुलझ गया था लेकिन 2 जून को इसी बात को लेकर बालाकृष्णन ने वीजे बाबू पर मैथ्यू के साथ मिलकर हमला कर दिया।

कथित तौर पर दोनों ने मारने से पहले वीजे से पूछा कि आखिर उसने चौथी कक्षा में बालकृष्णन के ऊपर हमला किया था.. जब वीजे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया या टालने की कोशिश की.. उसी दौरान बालकृष्णन और मैथ्यू ने उसे मारना शुरू कर दिया।

घटना की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक बालकृष्णन ने बाबू का कॉलर पकड़ रखा था, जबकि मैथ्यू लगातार उसके चेहरे और पीठ पर पत्थर से हमला कर रहा था। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया। इस हमले में बाबू के चेहरे पर काफी चोट आई है, उसे परियारम के कन्नूर सरकारी मेडीकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस के मुताबिक दोनों के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 118(1) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके चोट पहुंचाना) और 3(5) (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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