Mumbai attacks accused Tahawwur Rana requesting permission to communicate with family 'मुझे अपने घरवालों से बात करनी है', जेल में बंद 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की मांग, India Hindi News - Hindustan
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'मुझे अपने घरवालों से बात करनी है', जेल में बंद 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की मांग

  • पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। वह अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका से भारत लाया गया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 21 April 2025 07:26 PM
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'मुझे अपने घरवालों से बात करनी है', जेल में बंद 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की मांग

मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहता है। इसकी इजाजत के लिए उसने एक अर्जी दायर की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा की याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया है। अब अदालत में इस मामले पर 23 अप्रैल को दलीलें रखी जाएंगी। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। वह अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका से भारत लाया गया। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 166 लोग मारे गए थे।

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राष्ट्रीय राजधानी की अदालत ने बीते दिनों अपने आदेश में कहा कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा ने इसी तरह के अटैक के लिए दिल्ली को चुना था। यह उस साजिश का हिस्सा था, जिसका दायरा भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। एक सूत्र ने बताया कि विशेष एनआईए जस्टिस चंद्रजीत सिंह ने 10 अप्रैल को पारित आदेश में यह बात कही। उन्होंने बताया कि इस बारे में जांच एजेंसी की ओर से पर्याप्त सामग्री पेश की गई है कि वर्तमान मामले से जुड़े आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक पहुंचने और गहरी साजिश में निहित तथ्यों को उजागर करने के लिए राणा से लगातार हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

18 दिन की NIA की हिरासत में तहव्वुर राणा

जस्टिस सिंह ने तहव्वुह राणा को 18 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, ‘उसका गवाहों और फोरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ आमना-सामना कराना चाहिए।’ जज ने कहा कि यह कवायद हिरासत में पूछताछ की जरूरत को इंगित करती है। उन्होंने प्रत्यर्पण कार्यवाही में दिए गए आश्वासन से जुड़ी दलील पर भी गौर किया और NIA को हर 48 घंटे में राणा की मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार, साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ने और 17 साल पहले के घटनाक्रमों को समझने के लिए अधिकारी राणा को प्रमुख स्थानों पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें अपराध स्थल का नाट्य रूपांतरण कर बड़े आतंकी गिरोह के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।