हम कुछ नहीं कर सकते,कोर्ट का आदेश है;मद्रासी कैंप पर हुए ऐक्शन पर रेखा गुप्ता
दिल्ली की सीएम ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, तो न सरकार और न ही प्रशासन उसके बारे में कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप के तोड़े जाने की सच्चाई यह है कि यह बारापुला नाले के किनारे बसा हुआ था।

दिल्ली के मद्रासी कैंप पर चले बुलडोजर और बेघर हुए लोगों का मुद्दा गरमाता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता इस मसले पर पहले से हमलावर हैं। इस बीच आज नेहरू कैंप,हैदरपुर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता का इस पूरे मामले पर बयान आया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार और प्रशासन इसपर कुछ नहीं कर सकता,ये आदेश कोर्ट की तरफ से आया है। कोई भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता नेहरू कैंप,हैदरपुर में 24 सीटों वाले जेएससी (जन सेवा कैंप) के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने पहुंची थीं। इस दौरान उनके सामने मद्रासी कैंप पर बुलडोजर चलाने पर भी सवाल किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, तो न सरकार और न ही प्रशासन उसके बारे में कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप के तोड़े जाने की सच्चाई यह है कि यह बारापुला नाले के किनारे बसा हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने इस झुग्गी बस्ती को हटाने का आदेश चार बार दिया था ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें,नहीं तो,2023 जैसी बाढ़ दिल्ली में फिर से देखने को मिलेगी। कोई भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता।
रेखा गुप्ता ने इस मसले पर आगे कहा कि उस कैंप के निवासियों को घर आवंटित किए गए हैं और उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली में तीन जगहों पर कार्रवाई की गई,जिसमें रेलवे ट्रैक के पास बनी एक झुग्गी बस्ती भी शामिल है। रेलवे ने कार्रवाई की। अगर जानमाल का नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या सौरभ भारद्वाज,आतिशी या अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कोर्ट जानता है कि वह क्या कर रहा है और इसलिए उसने आदेश दिए हैं। इसके अलावा, दिल्ली भर में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं।