दिल्ली में बसों की एंट्री हुई बैन, जानिए लागू होने की तारीख; इन खास वाहनों को मिलेगी छूट
देश की राजधानी में पलूशन को कम करने के लिए बसों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। इसके लिए कुछ गाड़ियों(बसों) को खास छूट भी दी गई है। जानिए लागू होने की तारीख समेत अन्य जरूरी बातें।

देश की राजधानी दिल्ली में पलूशन को नियंत्रित करने के लिए नया फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को निर्देश दिया कि 1 नवंबर 2026 से किसी भी बस को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वह सीएनजी, बिजली या नवीनतम बीएस-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन पर न चले। यह आदेश दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों पर लागू होता है। इसमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट, अनुबंध गाड़ी, संस्थागत और स्कूल बस परमिट के तहत चलने वाली बसें शामिल हैं। हालांकि इसमें दिल्ली में पंजीकृत बसों को छूट दी गई है।
निर्देश के दौरान कहा गया है कि अन्य राज्यों की पुरानी और प्रदूषणकारी बसें दिल्ली के वायु प्रदूषण में इजाफा करती हैं। भले ही स्वच्छ ईंधन वाली बसें अब अधिक आम हैं, लेकिन राजधानी में आने वाली कई बसें अभी भी गंदे ईंधन का उपयोग करती हैं। आयोग ने पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित राज्यों को 2024 के मध्य या 2025 की शुरुआत तक स्वच्छ ईंधन वाली बसों पर स्विच करने के लिए कहा था। हालांकि, कई ने समय पर इसका पालन नहीं किया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस VI डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली के परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को सीमा प्रवेश बिंदुओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और आरएफआईडी का उपयोग करके इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अन्य राज्य सरकारों को भी सभी बस मालिकों और कंपनियों को नए नियम के बारे में पहले से सूचित करने के लिए कहा गया है।