पीडब्ल्यूडी को सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत 10 दिन करनी होगी
हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत के लिए पांच दिन का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही, विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में...

चंडीगढ़/फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत अब पांच दिन में करनी होगी। इसके साथ ही विभाग की पांच सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है। यदि तय समय पर काम पूरा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के लिए अब कोई समय निर्धारित नहीं था। सड़कों पर गड्ढों की शिकायत हो या राज्य राजमार्गों और अनुसूचित सड़कों से प्रवेश या निकासी की अनुमति सभी सेवाओं के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
कई बार अनेक बार शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता था। जिससे एक ओर जहां लोगों को सड़कों पर धक्के खाने पड़ते थे। वहीं सड़कों से संबंधित क्लीयरेंस नहीं मिलने से सड़कों का निर्माण रूका रहता था। इसे देखते शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी की संवाओं की प्रत्येक सेवा की एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है, जिसके भीतर कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी या विभाग निर्धारित समयसीमा में सेवा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय सरकारी सेवाओं को जवाबदेह और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पीडब्ल्यूडी की निम्नलिखित सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आएंगी। -- -राज्य राजमार्गों और अनुसूचित सड़कों से प्रवेश या निकासी की अनुमति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत 40 दिन में देनी होगी। इसमें देरी पर जिम्मेदार अधिकारी को जवाब देना होगा। -यदि किसी निजी या सरकारी एजेंसी को पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पाइपलाइन बिछानी है, तो उसे भी 40 दिनों के भीतर अनुमति दी जाएगी। -संचार अवसंरचना और ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति 40 दिन में देनी अनिवार्य होगी। -कार्य एवं सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता निर्माण या अन्य सेवाओं के लिए ठेकेदारों की पंजीकरण प्रक्रिया अब 45 दिनों में पूरी की जाएगी। -सड़क में बने गड्ढों की मरम्मत का कार्य अब 10 दिनों के भीतर अनिवार्य कर दिया गया है। इन सेवाओं के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही भी स्पष्ट की गई है। जिन सेवाओं की समयसीमा 40 व 45 दिन तय की गई है, उनमें संबंधित अधीक्षण अभियंता को पदनामित अधिकारी बनाया गया है। शिकायत की स्थिति में मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। छोटे गड्ढों की मरम्मत जैसी सेवा के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि शिकायत की स्थिति में उप-मंडल अभियंता को प्रथम और कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे सरकारी सेवाओं में देरी और लापरवाही को समाप्त होगी। लोगों को समय सीमा के भीतर सेवाएं मिलेंगी और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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