सड़क दुर्घटनाओं में दो युवक जख्मी
गुरुग्राम में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे की टांग टूट गई। दोनों मामलों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप है। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू...

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। शहर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे की टांग टूट गई। दोनों ही मामलों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बसई चौक फ्लाईओवर पर एक्सयूवी की टक्कर से युवक गंभीर घायल सेक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 24 वर्षीय अभिषेक जो गुरुग्राम की एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं, 8 जून, 2025 की रात बसई चौक फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसे का शिकार हो गए।
अभिषेक के पिता विनोद कुमार (निवासी हरपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश) ने सेक्टर-10ए थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विनोद कुमार ने बताया कि रात के समय बसई चौक फ्लाईओवर के ऊपर एक महिंद्रा एक्सयूवी 300 के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही, गफलत और तेज गति से चलाते हुए अभिषेक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस टक्कर से अभिषेक को गंभीर चोटें आईं, जिनका इलाज अब गाजियाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के दौरान अभिषेक का मोबाइल भी घटनास्थल पर कहीं गिरकर गुम हो गया। पुलिस ने बताया कि 8 जून को ही अभिषेक को नागरिक अस्पताल सेक्टर-10 गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एमएलआर (मेडिको-लीगल रिपोर्ट) तैयार की गई, जिसमें छह चोटें दर्ज थीं। हालांकि, घायल होने के कारण अभिषेक बयान देने में असमर्थ थे और उन्हें सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली रेफर कर दिया गया था। 11 जून को अभिषेक के पिता विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाकर सार्वजनिक खतरे का कारण बनना), 125(ए) (लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना) और 324(4) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार ने बाइक को मारी टक्कर, चालक की टांग टूटी एक अन्य सड़क हादसे में गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क स्थित एसपीएस गोल्ड जय विहार निवासी 47 वर्षीय राजेश महलोत्रा घायल हो गए। राजेश, जो एक निजी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। सेक्टर-5 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजेश ने बताया कि सुबह करीब 7:40 बजे वह अपनी पत्नी सुषमा महलोत्रा के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पटौदी चौक जाने के लिए निकले थे। सेक्टर-5 की रेड लाइट पर पहुंचे, तो थोड़ा आगे चलकर बाईं ओर के पेट्रोल पंप से एक कार रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए निकली और उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस टक्कर के कारण राजेश की बाईं टांग टूट गई। उन्हें और उनकी पत्नी को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें पहले आर्यन अस्पताल और फिर ईएसआईसी अस्पताल सेक्टर-9 गुरुग्राम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने राजेश के बयान और एमएलआर में दर्ज चोटों के आधार पर कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 125(ए) (लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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