ऑनलाइन मंच पर ग्राहक को झांसा देना होगा मुश्किल
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग मंच को नोटिस जारी किया है जो ग्राहकों से एनजीओ को दान के नाम पर रुपये ले रहा था। यह डार्क पैटर्न के तहत उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।...

टीसी... नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उन ऑनलाइन मंचों के खिलाफ सख्ती कर रहा है जो डार्क पैटर्न का उपयोग कर ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। हाल ही में प्राधिकरण ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले एक मंच को नोटिस जारी किया है, जो अपने ऐप पर टिकट बुक करते समय ग्राहकों से एनजीओ को दान के नाम पर एक रुपया ले रहा था। सूत्रों के मुताबिक, ‘यह डार्क पैटर्न के जरिये उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जहां ग्राहक के पास राशि का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही वह राशि कितनी भी छोटी क्यों न हो।
प्लेटफॉर्म ने यह खुलासा नहीं किया कि दान की राशि कहां जा रही है या इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में नोटिस मिलने के बाद ऑनलाइन मंच ने अपने इंटरफेस में बदलाव किया है, जिससे ग्राहक यह विकल्प चुन सकते हैं कि वे दान करना चाहते हैं या नहीं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मंचों द्वारा डार्क पैटर्न के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले साल सरकार ने डार्क पैटर्न के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें ‘बास्केट स्नीकिंग और ‘कन्फर्म शेमिंग जैसे पैटर्न शामिल हैं। बास्केट स्नीकिंग से तात्पर्य किसी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते समय उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उनसे अतिरिक्त वस्तुओं जैसे उत्पादों, सेवाओं, दान/डोनेशन के लिए भुगतान को बाध्य करना है, जबकि कन्फर्म शेमिंग का अर्थ किसी वाक्यांश, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य माध्यम का उपयोग कर उपयोगकर्ता के मन में डर, शर्म, उपहास अथवा अपराधबोध की भावना पैदा करने से है, ताकि उन्हें अपने फायदे के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्या है डॉर्क पैटर्न किसी भी प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन बनाने को डार्क पैटर्न कहा जाता है। ये ग्राहक को गुमराह या धोखा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये डार्क पैटर्न अनुचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन्हें उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।
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