पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि मामला खत्म
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला अदालत ने खत्म कर दिया है। बजरंग ने शिकायतकर्ता को बिना शर्त माफी मांगी है। दोनों पक्षों ने मामले को सुलझा लिया है और अदालत ने...

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ अदालत ने आपराधिक मानहानि का मामला खत्म कर दिया है। अदालत ने कहा कि बजरंग पुनिया ने कोच व शिकायतकर्ता नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांग ली है। अदालत ने इस मामले को 29 मई को बंद करने का आदेश दिया। दरअसल, इस मामले में दोनों पक्षों ने अदालत में कहा कि उन्होंने मामले को आपस में सुलझाने का फैसला किया है। इस पर अदालत ने शिकायतकर्ता नरेश दहिया के बयान दर्ज किए। उसके बाद आरोपी बजरंग पुनिया से लिखित जवाब मांगा। दोनों प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों ने आपराधिक मानहानि के इस मामले में समझौते की बात को स्वीकारा है।
साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि मामले को पक्षकारों ने सुलझा लिया है। दहिया ने दावा किया था कि बजरंग ने अन्य पहलवानों व लोगों के साथ मिलकर 10 मई 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणी की थी। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। अब अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया।
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