Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsDelhi Court Grants Anticipatory Bail in Extortion and Attempted Murder Case
जबरन वसूली और हत्या के प्रयास में आरोपी को अग्रिम जमानत
नई दिल्ली में रोहिणी जिला की अदालत ने जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पर गिरफ्तारी का दबाव नहीं होना चाहिए। दिलबाग सिंह की याचिका पर...
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 8 May 2025 04:12 PM

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विप्लव डबास की अदालत ने जबरन वसूली और हत्या के प्रयास मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने कहा कि उस पर अनिश्चितकाल तक गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकाई जा सकती। अदालत दिलबाग सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला समयपुर बादली पुलिस थाने में दर्ज है। अदालत ने कहा कि आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्हें 40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के जमानती बांड जमा करने पर राहत प्रदान की गई।
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