हाईकोर्ट ने विमान में महिला सहयात्री को घूरने के आरोपी पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ महिला सहयात्री को घूरने के मामले में प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है। महिला ने अदालत में...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमान में महिला सहयात्री को घूरने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की एकल पीठ ने कहा कि दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है, इसलिए मामले को लंबा खींचने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं रह जाता है। अदालत में महिला ने पुष्टि करते हुए बताया था कि उन्होंने बिना किसी दबाव, भय या जोर-जबरदस्ती के मामले का निपटारा कर लिया है। उन्हें प्राथमिकी रद्द होने पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि यह प्राथमिकी आईपीसी की धारा 509 (स्त्री का सम्मान भंग करने के इरादे से शब्द या संकेत का प्रयोग) के तहत आईजीआई एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी।
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि 28 मई 2023 को जब वह इंदौर से दिल्ली की उड़ान में थी, तब आरोपी व्यक्ति लगातार उन्हें घूरता रहा। जिससे वह असहज महसूस कर रही थीं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस को दी थी।
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