कर्नाटक : भोवी घोटाल्रे में केबीडीसी के पूर्व अफसरों की संपत्ति कुर्क
कर्नाटक भोवी विकास निगम में वित्तीय अनियमितता के मामले में, ईडी ने दो पूर्व अधिकारियों की 26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। आरोप है कि दोनों ने फर्जी लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजकर...

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) में कथित वित्तीय अनियमितता मामले में ईडी ने दो पूर्व अधिकारियों की 26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। केबीडीसी भोवी अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। निदेशालय ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि कुर्क संपत्तियां केबीडीसी के पूर्व महाप्रबंधक बी. .के. नागराजप्पा, उसकी पूर्व प्रबंध निदेशक आर. लीलावती और कुछ अन्य आरोपियों की हैं। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 26.27 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, लेकिन इसका (संपत्तियों का) वर्तमान बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये है।
नागराजप्पा और लीलावती को इस जांच के तहत अप्रैल में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने बिचौलियों और उनके सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके केबीडीसी के धन का दुरुपयोग किया और 750 से अधिक 'फर्जी' लाभार्थियों के बैंक खातों में ऋण, सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता के तौर पर पैसे मंजूर कर भेजे। ये खाते उनके द्वारा 'धोखाधड़ी' से खोले गए थे।
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