न्यायाधीश ने फर्जी न्यायिक आदेशों की शिकायत पर दर्ज कराई प्राथमिकी
नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर उनके हस्ताक्षर वाले फर्जी अदालती आदेशों के प्रसार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति की जब्ती के...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट के एक जिला न्यायाधीश ने उनके हस्ताक्षर वाले कुछ फर्जी अदालती आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इनमें गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने और संपत्ति की जब्ती से जुड़े आदेश शामिल हैं। वाणिज्यिक न्यायालय के जिला न्यायाधीश की शिकायत के बाद नई दिल्ली साइबर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। यह मामला बीएनएस की धारा 204 (लोक सेवक होने का झूठा दावा करना), 336 (जालसाजी) और 337 (अदालत के रिकार्ड, सार्वजनिक रजिस्टर या अन्य समान दस्तावेज में धोखाधड़ी का अपराध) के तहत दर्ज किया गया है।
न्यायाधीश ने अपनी शिकायत में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसे जाली दस्तावेज भेजे गए हैं, जिन पर उनका नाम अंकित है। उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है। पुलिस के मुताबिक पहला मामला 31 मई 2024 को सामने आया। दूसरा मामला दो दिसंबर 2024 का है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश ने कभी ऐसे आदेश जारी ही नहीं किए। दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षर जाली हैं।
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