आरोपी प्रवीण के इलाज की उचित व्यवस्था करे जेल प्रशासन : हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी प्रवीण डबास के इलाज के लिए जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने डबास को सभी चिकित्सा सुविधाएं समय पर मुहैया कराने का आदेश दिया है, और...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी प्रवीण डबास के इलाज को लेकर जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने डबास को एमआरआई स्कैन समेत अन्य सभी चिकित्सा सुविधा समय पर मुहैया कराने को कहा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने कहा कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि अगली सुनवाई तक जेल अधीक्षक सभी निर्देशों का पालन करने के बाद अदालत में नई मेडिकल स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। इलाज के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत डबास ने निजी अस्पतालों में इलाज के लिए आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी।
उनके वकील सुमित सिंह शौकीन ने दलील दी कि भले ही मेडिकल रिपोर्ट में डॉ. बीएसए अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल से इलाज जारी रहने की बात कही गई है, लेकिन आवश्यक इलाज नहीं मिल रहा। जेल में मौजूद संसाधनों से गंभीर बीमारियों खासकर सर्जरी संभव नहीं है। अदालत ने जेल अधीक्षक और सेंट्रल जेल-10 के मेडिकल अधीक्षक को निर्देश दिया कि डबास को दिन के किसी भी समय जरुरत पड़ने पर इलाज दिया जाए। साथ ही डॉ. बीएसए अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग और जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग से नियमित इलाज सुनिश्चित करने को कहा।
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