हथियार लाइसेंस धारकों, डीलरों के कागजात सत्यापित करने के निर्देश
मणिपुर सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को हथियार लाइसेंस धारकों और डीलरों के दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त (गृह) ने कहा कि जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।...

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर सरकार ने शनिवार को राज्य के सभी जिला प्रशासनों को हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों के कागजात की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयुक्त (गृह) ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों में हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और हथियार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस बीच, मणिपुर पुलिस ने एक अलग आदेश जारी कर कांगपोकपी जिले के सभी हथियार लाइसेंस धारकों और हथियार डीलरों को निर्देश दिया कि वे सत्यापन के लिए 25 अप्रैल तक अपने निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन में लाइसेंस की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें।
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