National Herald Money Laundering Case Sonia and Rahul Gandhi s Troubles Increase सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है धनशोधन का मामलाः ईडी, Delhi Hindi News - Hindustan
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सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है धनशोधन का मामलाः ईडी

- अदालत ने दो से आठ जुलाई तक मामले में रोजाना सुनवाई के दिए आदेश

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 21 May 2025 07:35 PM
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सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है धनशोधन का मामलाः ईडी

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत में नेशनल हेराल्ड धनशोधन से जुड़े मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला बनता है। ईडी ने अदालत को बताया कि सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपये कमाए थे। आरोपी अब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। ईडी ने कहा कि अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि कोई भी अन्य आपराधिक गतिविधि भी शामिल है, जो अपराध की आय से जुड़ी हो।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने मामले पर दो से आठ जुलाई तक रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया। -------- आरोपपत्र की कापी शिकायतकर्ता को देने का आदेश अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वो आरोपपत्र की एक कापी मामले के शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराएं। बता दें कि आठ मई को सुनवाई के दौरान मामले के शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वकील ने आरोपपत्र की कापी उपलब्ध कराने की मांग की थी। तब अदालत ने कहा था कि इस पर ईडी का पक्ष जानने के बाद ही कोई आदेश जारी करेंगे। स्वामी की 26 जून, 2014 में दाखिल एक निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ईडी ने वर्ष 2021 में अपनी जांच शुरू की थी। ईडी ने हाल में अपना आरोपपत्र दायर किया था। ------- रोजाना सुनवाई का दिया आदेश आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपपत्र काफी दस्तावेजों से भरा है। इसे पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा। आरोपियों की इस दलील का ईडी ने विरोध किया। ईडी ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान ही आरोपपत्र की कापी उपलब्ध करा दी गई थी। उसके बाद आज सुनवाई के लिए मामला लगा था। उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन अब सुनवाई टालने की मांग की जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो से आठ जुलाई तक रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया।

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