नीट पीजी की तारीख बढ़ाने की अनुमति मांगी, परीक्षा की संभावित तारीख 3 अगस्त
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीट-पीजी 2025 की परीक्षा की तारीख को 15 जून से बढ़ाकर 3 अगस्त करने की अनुमति मांगी है। एनबीई ने बताया कि तकनीकी साझेदार टीसीएस के...

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ( एनबीई) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 की तारीख बदलने की अनुमति देने की मांग की है। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में, एनबीई ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब 15 जून को नीट-पीजी आयोजित करना संभव नहीं होगा। एनबीई ने शीर्ष अदालत से 3 अगस्त को एक पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक नीट पीजी आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की है। एनबीई ने 15 जून को होने वाली नीट पीजी 2025 को स्थगित करने की जानकारी दी है और परीक्षा की तारीख बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ( एनबीई) को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 एक पाली में आयोजित करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि ‘नीट-पीजी दो पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। जस्टिस विक्रमनाथ, संजय कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा था कि यदि जरूरत पड़े तो एनबीई परीक्षा की तारीख बढ़ाने की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर 3 अगस्त को एक पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक नीट पीजी आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की है। एनबीई ने अपनी अर्जी में कहा है कि ‘हमने शीर्ष अदालत के आदेश के पालन में एक पाली में नीट पीजी आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार टीसीएस से संपर्क किया है। लेकिन टीसीएस ने कहा है कि एक पाली में तय कार्यक्रम यानी 15 जून को परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि टीसीएस ने 3 अगस्त को एक पाली में नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई सबसे संभावित उपलब्ध तारीख बताया है। अर्जी के मुताबिक टीसीएस ने कहा है कि 30 मई से 15 जून के बीच बचा समय एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि अब अधिक संख्या में शहरों में अधिक संख्या में केंद्र प्रदान करने और व्यापक हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आवश्यकता होगी। अर्जी में कहा गया है कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए दोगुना केंद्रों की जरूरत होगी क्योंकि पहले सारा इंतजाम दो पालियों के हिसाब से किया गया था। अर्जी में टीसीएस के हवाले से कहा गया है कि परीक्षा के लिए 1,000 से अधिक केंद्र, 60 हजार से अधिक स्टाफ और 2.7 लाख छात्रों की व्यवस्था हेतु व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। परीक्षा के लिए 3 अगस्त इसकी सबसे जल्दी संभावित तारीख बताया है। अर्जी में कहा गया है कि ‘अब एक बार फिर से वेबसाइट पर आवेदन विंडो को खोलना होगा और उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के अनुसार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक नया मौका देना होगा। उम्मीदवारों से नए परीक्षा शहर के विकल्प प्राप्त होने के बाद, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का वितरण नए सिरे से करना होगा। एनबीई ने कोर्ट को बताया है कि इस प्रक्रिया में भी कुछ वक्त लगेगा और उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनके परीक्षा शहर के बारे में सूचित किया जाएगा। साथ ही कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए यात्रा आदि की उचित व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कम से कम 4 दिन पहले उनके विशिष्ट केंद्र की जानकारी देने वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा। एनबीई ने अर्जी में यह भी कहा है कि नीट पीजी एक उच्च स्तरीय परीक्षा है और कदाचार से निपटना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हाथ मिलाना होगा। शीर्ष अदालत को बताया गया है कि एनबीई ने सुरक्षित परीक्षा परिसर की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक समय, पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर सिस्टम, तीन-स्तरीय पावर बैकअप सिस्टम, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति, धोखाधड़ी विरोधी और निगरानी उपाय, प्रत्येक परीक्षा केंद्र की परिचालन तत्परता, मॉक ड्रिल, लोड टेस्ट, सिस्टम ऑडिट जैसे कारणों का हवाला देते हुए, परीक्षा की तारीखों में बदलाव की अनुमति देने की मांग की है।
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