सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को एनजीटी ने जारी किया नोटिस
- अगली सुनवाई नौ सितंबर के लिए सूचीबद्ध गाजीपुर नाला मामला नई

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। गाजीपुर नाले में निर्माण सामग्री व मलबा फेंकने के संबंध में दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने पारित आदेश में कहा कि प्रतिवादी को एनजीटी के समक्ष हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है। बता दें कि एनजीटी सविता विहार की रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में दावा किया गया कि गाजीपुर नाले में मलबा फेंकने से प्रवाह बाधित हो रहा है। जिसके कारण स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नाले से गाद निकालने का काम भी अबतक शुरू नहीं हुआ है।
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