Relief for WFI Former President Brij Bhushan Sharan Singh in POCSO Case बृजभूषण को पॉक्सो केस में राहत, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, Delhi Hindi News - Hindustan
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बृजभूषण को पॉक्सो केस में राहत, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

- नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण के मामले में सोमवार

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 27 May 2025 01:00 AM
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बृजभूषण को पॉक्सो केस में राहत, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। सिंह पर छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न का आरोप अभी भी बरकरार है। अतिरिक्त सेशन जज गोमती मनोचा की अदालत ने कहा कि मामले को रद्द करना स्वीकार किया जाता है। यह फैसला एक अगस्त, 2023 को इन-कैमरा सुनवाई के बाद आया है। उस दौरान नाबालिग पीड़िता ने अदालत के सामने कहा था कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती है।

पुलिस ने 15 जून 2023 को मामले की जांच के दौरान मुकदमा रद्द करने की मांग करते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी। उस दौरान पीड़िता के पिता ने दावा किया था उन्होंने सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय को लेकर सिंह से नाराजगी थी। ----------- आरोपों को हटाने की रखी थी मांग बता दें कि पुलिस ने कहा था कि शिकायत को पुष्ट करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसलिए पुलिस की ओर से मामले में पॉक्सो कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने की मांग रखी गई थी। हालांकि, छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा दायर एक अलग मामले में सिंह पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पाक्सो कानून के अनुसार दोष सिद्ध होने पर कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

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