खुले में कचरा जलाने और लैंडफिल साइट्स पर आग की घटना पर सीएक्यूएम सख्त
नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने खुले में नगरपालिका ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) और बायोमास जलाने तथा सैनेटरी लैंडफिल (एसएलएफ) और डंप साइट्स पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस दिशा में दो मुख्य मुद्दों को लक्षित किया है इसमें पुराने कचरे में आग की घटनाएं और खुले में एमएसडब्ल्यू बायोमास जलाना शामिल है। निर्देशों में एसएलएफ और डंप साइट्स की पहचान, सीमांकन और आग जोखिम का आकलन करना, जैव-खनन व उपचार के जरिए पुराने कचरे को खत्म करना,सीसीटीवी और मीथेन गैस डिटेक्टर लगाना, तापमान की निगरानी, आग से सुरक्षा के मॉक ड्रिल और रात्रिकालीन गश्त शामिल हैं।
साथ ही, आग से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण, रसायनिक अग्निशमन साधन और कर्मचारियों को पीपीई और प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया गया है। ताजे कचरे के प्रबंधन के लिए भी दिशानिर्देश जारी हुए हैं, जिनमें एमएसडब्ल्यू के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और प्रसंस्करण को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार लागू करना, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, कचरा जलाने पर कठोर कार्रवाई सार्वजनिक जागरूकता और निकायों की क्षमता वृद्धि को आवश्यक बताया गया है। डीपीसीसी सहित सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को हर तिमाही रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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