छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले में पूर्व नौकरशाह समेत चार को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले के चार आरोपियों, रानू साहू और सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने शर्तें लगाते हुए आरोपियों को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने का आदेश दिया। यदि गवाहों से...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व नौकरशाह रानू साहू और सौम्या चौरसिया सहित छत्तीसगढ़ कोयला शुल्क घोटाले के चार आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आरोपियों पर कई शर्तें लगाते हुए राज्य सरकार से गवाहों में भरोसा पैदा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अगले आदेश तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानती बॉण्ड प्रस्तुत करें। पीठ ने आरोपी रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, सिवाय इसके कि वे आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
पीठ ने आदेश दिया कि आरोपियों को रिहा होने के एक सप्ताह में उस थाने को अपने निवास का पता देना होगा, जिसके क्षेत्राधिकार में वह छत्तीसगढ़ के बाहर रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के वकील ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि ये सभी हाई-प्रोफाइल आरोपी कई घोटालों में शामिल हैं। उन्होंने पीठ से सख्त शर्तें लगाने का आग्रह किया, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा प्रभावित न हो। पीठ ने आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता गवाहों से संपर्क करने या उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते पाए जाते हैं, तो इसे अंतरिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग माना जाएगा। पीठ ने सभी आरोपियों अपना पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की गई है।
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