Supreme Court Restricts Senior Lawyers from Arguing During Summer Breaks for Junior Opportunities ग्रीष्मावकाश में जूनियर वकीलों को बहस का मौका मिले : कोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
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ग्रीष्मावकाश में जूनियर वकीलों को बहस का मौका मिले : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान मामलों पर बहस नहीं करनी चाहिए, ताकि कनिष्ठ वकीलों को अवसर मिल सके। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 28 May 2025 09:07 PM
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ग्रीष्मावकाश में जूनियर वकीलों को बहस का मौका मिले : कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वरिष्ठ वकीलों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान मामलों पर बहस नहीं करनी चाहिए, ताकि कनिष्ठ वकीलों को मौका मिल सके। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि कनिष्ठ वकीलों को छुट्टियों के दौरान अवसर मिलने चाहिए। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और नीरज किशन कौल से कहा कि वरिष्ठ वकीलों को इन आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामलों पर बहस नहीं करनी चाहिए। ये वकील राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर पेश हुए थे।

इस संबंध में एक वकील ने मामले का उल्लेख करते हुए स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान उपलब्ध नहीं थे। शीर्ष अदालत ने अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन पीठ को ‘आंशिक अदालती कार्य दिवस के रूप में नया नाम दिया है।

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