जज की जांच में लोकपाल के अधिकार पर जुलाई में सुनवाई
- लोकपाल के जांच के आदेश पर रोक लगा चुकी है शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल के हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ शिकायतों की जांच के आदेश पर जुलाई में सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने बुधवार को कहा कि मामले को दूसरी पीठ के समक्ष ले जाना होगा। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय लेना है। जबकि न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हम इस पर जुलाई में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायमूर्ति के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर लोकपाल के 27 जनवरी के आदेश पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही पर विचार कर रहा था। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति ने राज्य के एक अतिरिक्त जिला जज और संबंधित हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति पर निजी फर्म के पक्ष में फैसले का दबाव डाला। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद उसने केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के सेवारत न्यायमूर्ति के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर गौर करेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।