रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मिली जमानत
- 50 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती पर दी गई जमानत

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार ट्रैफिक पुलिस के एएसआई विजय कुमार को जमानत दे दी है। उन पर समयपुर बादली ट्रैफिक सर्किल में ट्रांसपोर्टरों व अन्य व्यक्तियों से रिश्वत वसूलने के आरोप लगे थे। उन पर आरोप है कि वह पिछले दो वर्षों से सहायक के तौर पर उपयोग किए जा रहे व्यक्ति के जरिए यह वसूली करवा रहे थे। विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल की अदालत ने विजय को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी। अदालत ने यह निर्णय आरोपी की न्यायिक हिरासत, पहले से की गई बरामदगी और सह-आरोपी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को पहले दी गई जमानत को ध्यान में रखते हुए लिया।
बता दें कि सहायक दिलीप ने विजिलेंस शाखा में शिकायत दी थी। जिसके आधार पर 21 मई को विजय को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह रकम दिलीप ने परिवहनकर्ताओं से एकत्र की थी। आरोपी के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता आरोपी विजय से वित्तीय सहायता मांगता था। आरोपी ने उसे कई मौकों पर बड़ी रकम उधार दी थी, लेकिन जब शिकायतकर्ता से पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया।
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