हरियाणा के 3 जिलों में नवंबर से 10 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल, बाइकों के लिए यह नियम
हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से एनसीआर में आने वाले जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से एनसीआर में आने वाले जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पुराने गाड़ियोंं की पहचान के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान वाले कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक तीनों जिलों में लगाए जाएंगे। प्रदेश के बाकी एनसीआर वाले जिलों में यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। वहां यह कैमरे 31 मार्च 2026 तक लगाए जाने हैं। इन कैमरों के जरिए जिन गाड़ियों की उम्र तय सीमा से अधिक होगी, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।
बिजली-सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे : हरियाणा सरकार ने अपनी कार्ययोजना में यह भी तय किया कि अब से केवल बिजली या सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में बीएस-6 मानक के ही हल्के, मध्यम और भारी मालवाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
दिल्ली में भी 1 जुलाई से लागू होगा ऐसा नियम
गौरतलब है कि भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने भी 18 मई को तय सीमा से अधिक पुराने वाहनों को 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल नहीं दिए जाने की बात कही थी। अधिकारियों ने बताया था कि ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। बता दें कि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएएक्यूएम) ने अप्रैल में दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तय सीमा से अधिक पुराने हो चुके सभी वाहनों (10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन) को एक जुलाई से ईंधन नहीं दिया जाए।
आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी ईंधन केंद्रों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाने होंगे। ये प्रणालियां 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगी।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि पूरी दिल्ली के ईंधन केंद्रों पर एएनपीआर कैमरों से पहचाने जाने वाले या किसी अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से पहचाने गए पुराने वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।