पुरानी संपत्तियों से भी वसूला जाएगा डेढ़ गुना हाउस टैक्स, साढ़े 4 लाख पर बढ़ेगा बोझ; गाजियाबाद निगम का फैसला
गाजियाबाद नगर निगम इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलेगा। इस संबंध में निगम ने शासन से सुझाव मांगे थे। शासन ने नगर आयुक्त को जवाब भेजकर अवगत कराया कि वह अपने स्तर से सर्किल रेट से कर निर्धारित कर सकते हैं।

गाजियाबाद नगर निगम इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलेगा। इस संबंध में निगम ने शासन से सुझाव मांगे थे। शासन ने नगर आयुक्त को जवाब भेजकर अवगत कराया कि वह अपने स्तर से सर्किल रेट से कर निर्धारित कर सकते हैं। इस फैसले से करीब साढ़े चार लाख लोगों पर बोझ बढ़ेगा।
शहर में कुल छह लाख करदाता हैं। इनमें साढ़े चार लाख पुरानी और डेढ़ लाख नई संपत्तियां हैं। नई संपत्तियों पर पहले ही टैक्स बढ़ाया जा चुका है। नगर निगम ने वर्ष 2024 डीएम सर्किल रेट से गृहकर बढ़ाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में रखा था। दो बार यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। इसके बाद निगम ने प्रस्ताव शासन में भेज दिया था। साथ ही, नगर आयुक्त ने शासन से गृहकर बढ़ोतरी पर सुझाव मांगे थे। अब नगर विकास अनुभाग-9 के अनु सचिव मोहम्मद वासिफ ने जवाब भेजा है।
जवाब के अनुसार, नगर आयुक्त हर दो साल में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण या डीएम द्वारा तय सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिए उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर से कर टैक्त तय कर सकते हैं। निगम ने इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि निगम नई संपत्ति से डेढ़ गुना बढ़ाकर हाउस टैक्स वसूलने लगा है।
बढ़े हुए बिल इसी महीने जारी होंगे
निगम चालू वित्त वर्ष के गृहकर बिल कुछ दिनों में जारी करेगा। लगभग छह लाख करदाताओं के पास डेढ़ गुना से बढ़े बिल आएंगे। जुलाई तक बिल जमा करने पर 20 फीसदी छूट दी जाएगी। इसके बाद दस और पांच फीसदी छूट का लाभ करदाताओं को मिलेगा। अगले साल 31 मार्च तक गृहकर का बिल जमा नहीं करने पर 12 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा।
इस तरह कर का निर्धारण किया जाएगा
भवन के क्षेत्रफल को 12 से गुना किया जाएगा। इसके बाद जितनी चौड़ी सडक पर भवन है उसी श्रेणी के अनुसार तय दर से गुना किया जाएगा होगा। अंतिम परिणाम भवन का वार्षिक मूल्यांकन होगा। इस मूल्यांकन का 10 फीसदी संपत्ति कर, 10 फीसदी जलकर और चार फीसदी सीवर व ड्रेनेज टैक्स होगा।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा, 'नौ जनवरी 2024 को इस बारे में प्रकाशन हुआ था। उस समय सदन में गृहकर बढ़ाने का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इस बारे में शासन को बताया। सात मार्च को सदन में प्रस्ताव पास हो गया, जो मिनट्स में दर्ज है। पुरानी संपत्ति पर सड़क की चौड़ाई के हिसाब से गृहकर लगेगा। कई क्षेत्र में गृहकर कम होगा।'