आयोग का आदेश, एएमयू छात्र को कक्षा में बैठने से न रोका जाए
Aligarh News - - एएमयू छात्र को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का मामला - जिला

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। एएमयू छात्र को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एएमयू प्रशासन को आदेश दिया है कि याचिका की सुनवाई होने तक तक छात्र को पढ़ाई से न रोका जाए। मामले में छात्र आमिर खान ने अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि उसने 2024-25 वर्ष में बीबीए व बीएससी ऑनर्स में दाखिल के लिए आवेदन किया। उसे दोनों में प्रवेश मिल गया। उसने बीएससी ऑनर्स के पहले सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। दूसरे सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसी बीच एएमयू प्रबंधन की ओर से दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई से रोक दिया गया।
मामले में आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने आदेश में कहा है कि एएमयू ने उसे दंडित कर दिया है। ऐसे में याचिका की सुनवई पूरी होने तक उसे कक्षा व परीक्षा में शामिल होने से न रोका जाए। खराब मीटर लगाने पर बिजली विभाग पर लगाया जुर्माना अलीगढ़। इगलास थाना क्षेत्र में एक घर में खराब मीटर लगाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिजली विभाग पर जुर्माना लगाया है। इगलास के करथला निवासी तुलसी देवी ने याचिका दायर की थी। कहा था कि उन्होंने 25 जुलाई 2022 को एक कनेक्शन लिया था। इसकी लाइन पर उन्हें खराब मीटर लगाया दिया। 220 वोल्टेड की लाइन के बदले 440 वोल्टेज की लाइन से कनेक्शन जोड़ दिया गया। इसके चलते आएदिन घरेलू उपकरण खराब होने लगे। मामले में अध्यक्ष हसनैन कुरैशी व सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बिजली विभाग को सही लाइन से कनेक्शन जोड़ने व 30 दिन में 30 हजार रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। ---
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