इलेक्ट्रिक बस नहीं दिव्यांगजनों के लिए नि:शुल्क-शिकायत
Aligarh News - योग शिक्षक ने सिटी ट्रांसपोर्ट विभाग में की ऑन लाइन शिकायत अलीगढ़। इलेक्ट्रिक बस

योग शिक्षक ने सिटी ट्रांसपोर्ट विभाग में की ऑन लाइन शिकायत अलीगढ़। इलेक्ट्रिक बस में दिव्यांग कार्ड धारक को यात्रा न करने देने पर योगा शिक्षक ने पोर्टल पर शिकायत की है। योगा शिक्षक के मुताबिक ऐसा कोई नियम नहीं है कि दिव्यांग इलेक्ट्रिक बस में नि:शुल्क यात्रा नहीं करते सकते। संजय गांधी कॉलोनी निवासी राघवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक सिटी बसों में भी विकलांग कार्ड धारक व्यक्ति अन्य सामान्य बसों की तरह निशुल्क यात्रा कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों का भाड़ा भी सामान्य बस की तरह बराबर होता है। हेल्प लाइन नंबर से भी इसकी पुष्टि हुई है।
अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट प्रभारी से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि सिटी बस में विकलांग कार्ड धारक के लिए कोई निःशुल्क यात्रा का प्रावधान नहीं है। जब पूछा गया कि क्या सुविधा न देने का कोई आदेश है, तो उन्होंने बताया ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो इलेक्ट्रिक सिटी बसों में सामान्य बस के नियम लागू होने चाहिए। जब सिटी बस में विकलांग सीट दी हैं तो निःशुल्क यात्रा के लिए विकलांग कार्ड मान्य होना चाहिए। आरोप है कि अलीगढ़ सिटी डिपो के आलाधिकारी इसे लागू नहीं कर रहे हैं। पीड़ित ने इस संबंध में प्रबंध निदेशक, उप्र सिटी ट्रांसपोर्ट विभाग, लखनऊ में ऑन लाइन शिकायत की है। अनुरोध किया है कि जनहित में विकलांग जन कल्याण की दृष्टि से सामान्य बस में जिस तरह निःशुल्क यात्रा के लिए विकलांग कार्ड मान्य है उसी तरह इलेक्ट्रिक सिटी बसों में विकलांग कार्ड मान्य कर बसों में यह अंकित कराएं।
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