Mohammed Shami s Sister and 17 Others in MNREGA Fraud Case Court Hearing Set for May 6 पंचायत सचिवों की याचिका पर नहीं आ सका कोई निर्णय, Amroha Hindi News - Hindustan
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पंचायत सचिवों की याचिका पर नहीं आ सका कोई निर्णय

Amroha News - अमरोहा, संवाददाता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और बहनोई गजनबी व परिवार के अन्य सदस्यों समेत तो 18 लोगों को मनरेगा मजदूर दर्शाने के मामले में फं

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाThu, 1 May 2025 02:16 AM
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पंचायत सचिवों की याचिका पर नहीं आ सका कोई निर्णय

क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना और बहनोई गजनबी व परिवार के अन्य सदस्यों समेत तो 18 लोगों को मनरेगा मजदूर दर्शाने के मामले में फंसे पंचायत सचिवों की याचिका पर बुधवार को भी कोई निर्णय नहीं आ सका। सरकारी अधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई छह मई को होगी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना की शादी जोया ब्लॉक क्षेत्र के पलौला गांव में हुई है। उनकी सास गुले आयशा ग्राम प्रधान हैं। शमी की बहन शबीना, बहनोई गजनबी व अन्य परिवार के सदस्यों को मनरेगा मजदूरी दर्शाने का मामला सामने आया था।

मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। डीएम निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर तीन मार्च की शाम जोया ब्लॉक बीडीओ लोकचंद ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पृथ्वी सिंह, अंजुम, हुमा परवीन, तत्कालीन लेखाकार विजेंद्र सिंह, तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर मनरेगा शराफत अली, तकनीकी सहायक अजय निमेश, तत्कालीन एपीओ बृजभान सिंह और सेवा मुक्त ग्राम रोजगार सेवक झम्मन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर विश्वासघात करने का आरोप है। डीएम ने सभी आरोपी कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया था। इस मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में पहले 21 अप्रैल को सुनवाई हुई। तीनों पंचायत सचिवों की फाइल में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत की थी। लेकिन, बुधवार को भी सरकारी अधिवक्ता ने काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए कोर्ट से तीन दिन का समय मांगा है। जबकि, दो दिन की छुट्टी पड़ रही हैं। स्थानीय अधिवक्ता इफ्तेखार सैफी ने बताया कि तत्कालीन पंचायत सचिव हुमा परवीन, अंजुम और पृथ्वी सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने छह मई की तारीख दी है।

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